MP News : कल से सावन शुरू हो रहा है और कल से ही सावन का सोमवार लग जाएगा कावड़ यात्रा पर जाने वाले भक्त अब कावड़ यात्रा पर भी निकलने लगे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कावड़ वाले रास्ते पर दुकानदारों के लिए सख्त आदेश जारी किया है जिसके तहत उन्हें दुकान के मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है अगर दुकान सलीम के नाम पर है तो दुकान मालिक का नाम सलीम और अगर दुकान संतोष के नाम पर है तो दुकान के नाम पर संतोष लिखा होना अनिवार्य है मध्य प्रदेश में भी तमाम लोगों ने यह आवाज उठाई थी और मोहन सरकार से यह मांग किया था कि कावड़ वाले रास्ते पर दुकान मालिक का नाम लिखना अनिवार्य किया जाए लेकिन मोहन सरकार ने अब दुकानदारों को बड़ी राहत दी है.
दुकान पर नाम लिखना अब अनिवार्य नहीं
आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग ने कावड़ यात्रियों के मार्ग में दुकान पर दुकान मालिक के नाम की अनिवार्यता नहीं रहने की बात कही है विभाग ने सभी नगरी निकायों को यह निर्देश दिया है कि इस तरह के भ्रम से दूर रहे विभाग की ओर से इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है नगरीय प्रशासन विभाग ने कावड़ यात्रियों के रास्ते में दुकानों पर दुकान मालिकों के नाम की अनिवार्यता को अफवाह बताया इसके साथ ही मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत ही दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं जिसके तहत दुकानों के बॉर्डर पर दुकान मालिक के नाम लिखने की कोई बाध्यता नहीं है.