MP Election 2023 : विधानसभा चुनाव की घड़ी अब नजदीक आ गई है। मध्यप्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर दिन शुक्रवार को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा सीटों के लिए कुल 815 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 7 लाख 8 हज़ार 271 मतदाता भावी विधायकों का भविष्य तय करेंगे।
शुक्रवार शाम 5 बजे तीनों विधानसभा के लिए मत पत्र ईवीएम मशीन में कैद हो जाएंगे, जिनकी गणना आगामी 3 दिसंबर को की जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा क्षेत्र 79 चितरंगी में कुल 2 लाख 50 हजार 937 मतदाता हैं। जबकि विधानसभा क्षेत्र 80 सिंगरौली में 2 लाख 16 हजार 334 तो, वहीं विधानसभा क्षेत्र 81 देवसर में कुल 2 लाख 41 हजार मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
आज शाम से थम जाएगा चुनावी शोर
शुक्रवार को होने वाले चुनाव के लिए बुधवार शाम से ही चुनावी शोर थम जाएगा। मतदान से पूर्व आज 15 नवबंर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण परमार से मिली जानकारी अनुसार 15 नवंबर को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। सभी उम्मीदवार इस अवधि के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए वाहन तथा उपकरणों के लिए दी गई सभी अनुमतियां भी 15 नवबंर को शाम 6 बजे निरस्त हो जाएगी। इस अवधि के बाद प्रत्येक उम्मीदवार अनुमति प्राप्त करके अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। इससे अधिक वाहनों का उपयोग करते पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद किसी तरह का चुनाव प्रचार करते पाए जाने पर भी कार्यवाही की जाएगी।
नहीं होगी सभा, नहीं निकलेगा जुलूस
मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलत होगा तथा न ही उसे संबोधित करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा।
हो सकती है दो साल की सजा
टी.वी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम.चौनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है.
मतदान के लिए रहेगा अवकाश
17 नवंबर को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रुमेन्ट एक्ट के तहत घोषित किया गया। यह अवकाश सभी शिक्षण संस्थाओं, शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा कारखानों पर लागू होगा। कारखाने तथा उत्पादन इकाईयां लगातार कार्य कर रही हैं उनके कर्मचारियों एवं मजदूरों को क्रम से पारी बनाकर सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर भी नहीं होगा चुनाव प्रचार
चुनाव प्रचार की अवधि 15 नवम्बर को शाम 6 बजे के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल 15 नवम्बर को शाम 6 बजे के बाद सोशल मीडिया पर वाइस मैसेज, फोन काल अथवा सामान्य एसएमएस भेजकर चुनाव प्रचार अथवा मत की याचना नहीं करेगा। ऐसा करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा बल तैनात
विधानसभा चुनाव के दौरान सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व निडरता पूर्वक मतदान के लिए मोरवा पुलिस बल व आइटीबीपी समेत कुल करीब 150 जवानों की तैनाती की गई है। इनके द्वारा मोरवा क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, सिंगरौली जयंत मार्ग, बस स्टैंड व खनहना बैरियर को चिन्हित कर एसएसटी व एफएसटी टीम समेत हथियारों से लैस जवान वहनों की सघन जांच व रिकॉर्डिंग में लगे हैं। इसके अलावा सीमा से सटे चोर मार्गों पर भी क्विक रिस्पांस टीम की नजर बनी हुई है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के के पांडे व नगर निरीक्षक अशोक सिंह परिहार के निर्देशन पर पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के गुंडे बदमाशों व हिस्ट्रीशीटर सहित थाना क्षेत्र से जिला बदर हुए व्यक्तियों की गतिविधियों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रहे हैं। इसके साथ ही मोरवा पुलिस बल द्वारा सभी होटलों व लॉज में जांच अभियान चलाकर रुके हुए राहगीरों से आने का उद्देश्य पूछा जा रहा है एवं उन्हें मतदान के दिनांक से पूर्व ही क्षेत्र छोड़ देने की हिदायत दी जा रही है।
लगातार जारी है पुलिस का फ्लैग मार्च
विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने हेतु पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है और शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मोरवा में मंगलवार दोपहर को भी पुलिस बल एवं आईटीबीपी के जवानों द्वारा कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया।
जिले की सीमाएं होगी सील
उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण अंतरराज्य सीमा खनहना बैरियर पर बुधवार शाम से ही सीमा सील कर दी जाएगी। जिसके बाद बैरियर पर सख्त पहरा लगा दिया जाएगा और राहगीरों को कड़ी पूछताछ के बाद ही प्रदेश में प्रवेश मिल सकेगा।
थाना क्षेत्र में 23 मतदान केंद्र क्रिटिकल
जिले में मतदान हेतु बनाए गए मतदान केंद्रों में से कुल 92 मतदान केंद्र मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, जहां पर सिंगरौली व चितरंगी दोनों ही विधानसभाओं के लिए मतदान किया जाता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यहां कुल 23 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है। अतः इन मतदान केंद्रों में ज्यादा सुरक्षा प्रधान की जाने की संभावना है।
बाहरी व्यक्ति और वाहन आज से होंगे बाहर
विधानसभा क्षेत्रों में आज 15 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद सभी बाहरी व्यक्ति तथा वाहन जिले से बाहर होंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व ऐसे सभी व्यक्ति जिले से बाहर चले जाएं जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं अथवा वे इस जिले के निवासी नहीं हैं। चुनाव प्रचार का कार्य कर रहे सभी अन्य जिलों के वाहन भी अनुमति समाप्त होने के बाद जिले की सीमाओं से बाहर चले जाएं। मतदान सम्पन्न होने के बाद ही इन्हें जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
बंद होंगी मदिरा दुकानें
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसंबर को पूरे दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन, भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।