MP Politics News : मध्य प्रदेश के श्योपुर में हत्या के 4 साल पुराने मामले में जिला अदालत ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धरम सिंह मीना और उनकी पत्नी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2020 का है. महिला को गलत मैसेज भेजने पर विवाद शुरू हो गया। रमन मीना ने कांग्रेस नेता धर्म सिंह मीना पर उनकी पत्नी को गलत मैसेज भेजने का आरोप लगाया और इस मामले पर निर्देश देने के लिए कांग्रेस नेता के घर पहुंच गए. इसी दौरान झगड़ा हो गया. आरोपियों की तलवार से रमन मीना का भाई (शिकायतकर्ता) गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.
क्या है पूरा मामला?
21 मार्च 2020 को विवाद में घायल हुए फरियादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, ”मैं और मेरे चाचा का लड़का रमन मीना व उसकी पत्नी अनिता कुहंजपुर गांव के धरम सिंह मीना के घर गई, जब उसने मना किया तो सिंह ने रमन मीना पर तलवार से हमला कर दिया, जबकि रमण मीना ने मुझे बचाया, स्वप्ना मीना ने उसे डंडे से पीटा।” शिकायत के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, घायल रमन उर्फ राधारमण मीना को इलाज के लिए श्योपुर से कोटा और कोटा से जयपुर रैफर किया गया। जयपुर में उपचार के दौरान रमन की मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324,323,294,506,34,302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (2) के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में ट्रायल और सुनवाई के बाद आरोपी धर्म सिंह मीना (पुत्र बाबूलाल मीना निवासी धानोद हाल क्रेशर कॉलोनी श्योपुर), सपना मीना (पत्नी धर्म सिंह मीना निवासी हाल क्रेशर कॉलोनी) और दशरथ रावत ( पुत्र सुरेश कुमार रावत निवासी श्योपुर) को दोषी पाया गया। इसके बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और विभिन्न धाराओं के तहत कुल 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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