MP Crime News : मध्य प्रदेश के मशहूर सीरियल किलर को सागर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सागर प्रहरियों के बीच खौफ का पर्याय बने सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे को करीब दो साल पहले कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यह फैसला आनंद नगर मकरोनिया निवासी चौकीदार शंभू दयाल दुबे के मामले में सुनाया गया। जिला सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सक्सेना की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
उन्होंने अभियुक्त शिव प्रसाद को सामान्य मानसिक स्थिति का व्यक्ति मानते हुए अभियोजन की दलीलों को सही ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सोता हुआ आदमी बच्चे के समान होता है: जज
न्यायमूर्ति सक्सेना ने सजा सुनाते हुए कहा, एक सोता हुआ व्यक्ति एक बच्चे की तरह है, जो अस्थायी रूप से अपना बचाव करने में असमर्थ है। कोर्ट ने सीरियल किलर को दोषी ठहराने के लिए पीड़िता से लूटे गए मोबाइल को सबसे अहम सबूत माना. आपको बता दें कि अगस्त 2022 में एक के बाद एक चार गार्डों की हत्या कर दी गई थी.
सीरियल किलर कहता था- मशहूर होने के लिए मर्डर किया
आरोपी हल्कू आदिवासी को अन्य आरोपों के तहत धारा 302 के तहत 10 साल की कैद, 3 साल की कैद और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 रुपये का जुर्माना भी देना होगा. यहां बता दें कि सागर पुलिस ने इस सीरियल किलर को भोपाल से पकड़ा था। उसने कहा कि मशहूर होने के लिए सोते हुए गार्डों को एक-एक करके मारता था।
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