Singrauli News : सिंगरौली निजी विद्यालयों के द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि किये जाने मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की चुनिन्दा दुकानों से खरीददारी कराने शिकायतों के आधार पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने, डिप्टी कलेक्टर एवं डीईओ, डीपीसी को जिला स्तरीय जांच टीम में शामिल किया है। निजी विद्यालयों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग मप्र. निजी – विद्यालय फीस तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 एवं मप्र. निजी विद्यालय फीस एवं जन्य सम्बन्धित विषयों का विनियमन नियम 2020 प्रभावशील है। नियम 2020 के कंडिका 4 में प्रस्तावित फीस संरचना का परीक्षण और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। परन्तु जिला प्रशासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि निजी विद्यालयों द्वारा अत्यधिक फीस वृद्धि की गयी.
जिला स्तरीय जांच टीम का कलेक्टर ने किया गठन डिप्टी कलेक्टर, डीईओ एवं डीपीसी सिंगरौली शामिल
कलेक्टर ने सभी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों एवं संचालको को निर्देश जारी करते हुये मप्र. निजी विद्यालय फीस एवं अन्य सम्बन्धित विषयों का विनियमन की कंडिका 3(2) के तहत विगत 23 वर्षों में की गयी फीस वृद्धि की जानकारी कक्षाचार कक्षा 1 से 8 तक जिला शिक्षा केन्द्र तथा कक्षा 9 से 12 तक डीईओ कार्यालय में 31 मई तक उपलब्ध करावें। साथ ही कक्षा व विषय वार अध्यापन करायी जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशक का नाम व मूल्य की जानकारी भी उपलब्ध करायें। साथ ही जिला स्तरीय टीम को यह भी निर्देश हैं कि 20 प्रतिशत निजी स्कूलों का स्थल निरीक्षण कर की गई फीस वृद्धि के बारे में प्रतिवेदन 2 जून को प्रस्तुत करें।